Aadhaar Pan Linking: आधार से लिंक नहीं हो सका तो अब PAN नहीं करेगा काम? लेकिन अभी भी मौका है, ऑनलाइन कर लें ये छोटा सा काम
Aadhaar Pan Linking: आप अभी भी अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और 1000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
नयी दिल्ली। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। अगर किसी ने इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो उसका पैन अब काम नहीं करेगा। पैन के काम न करने के कई नुकसान हैं. उदाहरण के तौर पर बिना पैन के 50,000 से ज्यादा की रकम बैंक में जमा नहीं की जा सकती. इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस ऊंची दर से वसूला जाएगा. अमान्य पैन के साथ टीडीएस दाखिल करने पर भी कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं और इसे दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं।
हालाँकि, ऐसा करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसके लिए आपको 30 दिन का समय देना होगा. इस संदर्भ में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 28 मार्च, 2023 को जारी एक अधिसूचना में कहा था कि अगर किसी का पैन निष्क्रिय हो गया है, तो वह इसे फिर से सक्रिय कर सकता है। इसके लिए उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा और आधार कार्ड का विवरण दर्ज करना होगा। 30 दिन बाद आपका पैन कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा.
पैन कब एक्टिवेट होगा
मान लीजिए कि आपने 4 जुलाई को पैन सक्रिय करने के लिए आधार विवरण और 1000 रुपये जमा किए हैं। 30 दिन बाद यानी 3 अगस्त तक पैन कार्ड दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा. हालाँकि, याद रखें कि जिन 30 दिनों के लिए यह बंद रहेगा, आप ऐसे काम नहीं कर पाएंगे जिनके लिए पैन कार्ड जरूरी है। इसका मतलब है आय पर अधिक टीडीएस, और आयकर पर कोई रिफंड नहीं।
जुर्माना कैसे चुकाएं
पैन को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको जुर्माना भरना होगा. इसके लिए आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉगइन करें। एक बार लॉगइन करने के बाद पैन को आधार से लिंक करें सेक्शन पर जाएं। यहां जरूरी जानकारी भरें और ई-पे टैक्स के जरिए जुर्माना राशि का भुगतान करें। इसका भुगतान अन्य भुगतानों के रूप में किया जाएगा. अतः सही विकल्प का ही चयन करें।